नई दिल्ली (डेस्क रिपोर्ट) । एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के फेसले को बरकरार किया है जिसमे दो बच्चों को मानदंड की बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट का मानना है की राजस्थान सरकार का यह फैसला भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान का उल्लंघन भी नहीं करता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपील की ख़ारिज
Rajasthan Jobs News : राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम (2001) उन उम्मीदवारों सरकारी नुकरी पाने के लिए रोकता है जिसके दो से अधिक बच्चे वाले परिवार है | सुप्रीम कोसर ने दो-बच्चों के मानदंड को बरकरार रखते हुए पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज किया है साथ ही जिन लोगो ने 2017 में सेना से सेवानिवृत्ति के बाद 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी पाने के लिए आवेदन किया था |

दो बच्चे वालो को नही मिलेगी नौकरी
Rajasthan Jobs News : न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ का कहना है की राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24 (4) के तहत उम्मीदवार सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे जो 1 जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे है साथ ही यह निर्णय गैर-भेदभावपूर्ण है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता है।

Rajasthan Jobs News : सुप्रीम कोर्ट का कहना है की प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जाता है जाट की उम्मीदवारी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24 (4) के आलोक में इस आधार पर खारिज किया है क्योंकि 1 जून 2002 के बाद जिनके 2 से अधिक बच्चे है वह सरकारी नौकरी पाने योग्य नही होंगे |